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  • 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड में नया मोड़, सभी आरोपी बरी होने के बाद CBI पहुंचाएगी मामला हाई कोर्ट

    20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड में नया मोड़, सभी आरोपी बरी होने के बाद CBI पहुंचाएगी मामला हाई कोर्ट

    नई दिल्ली । महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित पवनराजे निंबालकर हत्याकांड ने एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। लगभग दो दशक पुराने इस मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है। इससे यह मामला एक बार फिर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आने जा रहा है।

    यह मामला वर्ष 2006 में हुई उस सनसनीखेज घटना से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस से जुड़े नेता पवनराजे निंबालकर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। हमले में उनके वाहन चालक की भी जान चली गई थी। उस समय इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की थी और कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच बाद में केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई थी।

    जांच के दौरान एजेंसी ने कई वर्षों तक साक्ष्य जुटाने, गवाहों के बयान दर्ज करने और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का काम किया। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें कई आरोपियों के नाम शामिल किए गए। मामले में एक आरोपी को सरकारी गवाह बनाए जाने की भी चर्चा रही, जिसे जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था।

    इसके बाद अदालत में लंबे समय तक सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए तथा अनेक दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे गए। कई वर्षों तक चले इस मुकदमे के बाद अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसी आधार पर सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया गया।

    हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। एजेंसी का मानना है कि जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया था। एजेंसी का कहना है कि ट्रायल के दौरान प्रस्तुत सामग्री को ध्यान में रखते हुए आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का अलग मूल्यांकन आवश्यक है।

    इसी कारण एजेंसी ने अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब विस्तृत अपील तैयार की जाएगी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर विभिन्न आधारों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं।

    कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, आपराधिक मामलों में बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील करना असामान्य नहीं है, विशेषकर तब जब जांच एजेंसी को लगता हो कि उपलब्ध साक्ष्यों का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय ट्रायल रिकॉर्ड, साक्ष्यों और कानूनी तर्कों का पुनः परीक्षण कर सकता है।

    पवनराजे निंबालकर हत्याकांड लंबे समय से महाराष्ट्र के चर्चित राजनीतिक और आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इस मामले में आए हालिया फैसले और उसके बाद अपील की तैयारी ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब सभी की निगाहें उच्च न्यायालय की आगामी कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि मामले में आगे किस दिशा में कानूनी प्रक्रिया बढ़ती है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई न केवल इस मामले के भविष्य को प्रभावित करेगी, बल्कि लंबे समय से लंबित इस प्रकरण के कानूनी निष्कर्ष को भी नई दिशा दे सकती है। फिलहाल, ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई नई न्यायिक प्रक्रिया पर राजनीतिक और कानूनी दोनों वर्गों की नजर बनी हुई है।

  • प्रेम संबंध छिपाने के लिए मां ने 5 साल के बेटे को दो मंजिल से फेंका, रिकॉर्डिंग-सीसीटीवी से हुआ खुलासा; मां को उम्रकैद, प्रेमी बरी

    प्रेम संबंध छिपाने के लिए मां ने 5 साल के बेटे को दो मंजिल से फेंका, रिकॉर्डिंग-सीसीटीवी से हुआ खुलासा; मां को उम्रकैद, प्रेमी बरी



    ग्वालियर । ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में 28 अप्रैल 2023 को हुई एक दर्दनाक घटना में 5 साल के बच्चे जतिन की मौत का मामला अब न्यायालय तक पहुंचा। आरोप है कि बच्चे की मां ज्योति राठौर ने अपने प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ छत पर होने के दौरान अपने बेटे को यह देख लिया कि मां अपने प्रेमी की गोद में है। यह बात उजागर होने के डर से उसने अपने बेटे को दो मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
    घटना के तुरंत बाद परिवार और पुलिस ने इसे एक सामान्य दुर्घटना माना, लेकिन 15 दिन बाद मामले का असली सच सामने आया। बच्चे की मां को पछतावा हुआ और उसने अपने पति ध्यान सिंह को सच बता दिया। इसके बाद पति ने बातचीत की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और घर में लगे CCTV फुटेज भी प्राप्त किए। इस सबूत के आधार पर उसने थाटीपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

    पुलिस ने जांच के बाद मां ज्योति और उसके प्रेमी उदय को आरोपी बनाया और दोनों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने पुलिस की ओर से पैरवी की।

    अपर सत्र न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और रिकॉर्डिंग-सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह माना कि यह हत्या का मामला है, न कि दुर्घटना। अदालत ने ज्योति राठौर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    वहीं, प्रेमी उदय इंदौलिया को पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत ने बरी कर दिया। घटना की जांच में यह भी सामने आया कि बच्चा सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन मां उसे देखने नहीं आई। बच्चे को बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां 29 अप्रैल को उसकी मौत हो गई।

    इस मामले में पुलिस ने अब तक जांच और सबूतों के आधार पर मां की हत्यारानी हरकत को साबित कर दिया, जबकि प्रेमी की भूमिका साबित नहीं हो सकी।

    अब न्यायालय के आदेश के बाद मां को उम्रकैद की सजा का सामना करना होगा और यह केस परिवार और समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गया है कि प्रेम संबंध छिपाने के लिए किसी भी हद तक जाना कितना खतरनाक हो सकता है।