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  • डर के बिना जीने का अधिकार सर्वोपरि: सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर सख़्त फैसला, राज्यों को सख़्त चेतावनी

    डर के बिना जीने का अधिकार सर्वोपरि: सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर सख़्त फैसला, राज्यों को सख़्त चेतावनी



    नई‍ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नागरिकों को बिना डर के जीने का अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं।

    मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने अपने पहले के निर्देशों में बदलाव की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने 2025 के अपने पुराने आदेश को दोहराते हुए कहा कि अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी या टीकाकरण के बाद वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के समय में बच्चों, बुजुर्गों और यहां तक कि विदेशी यात्रियों पर कुत्तों के हमले की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। अदालत ने यह भी माना कि कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही के कारण यह समस्या लगातार बढ़ रही है।

    अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि “गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमले के डर के बिना जीवन जी सके।” साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

    इससे पहले 2025 के आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि हाईवे, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाया जाए और ऐसे स्थानों की उचित बाड़बंदी की जाए।

    अदालत के इस ताज़ा रुख के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, और अब राज्यों पर इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने का दबाव बढ़ गया है।

  • सार्वजनिक सुरक्षा पर सख्ती: स्कूल, अस्पताल और स्टेशनों से हटेंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

    सार्वजनिक सुरक्षा पर सख्ती: स्कूल, अस्पताल और स्टेशनों से हटेंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

    नई दिल्ली । देश में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों और डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक बार फिर न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस विषय में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी क्रम में अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें पहले दिए गए आदेश में बदलाव की मांग की गई थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश शामिल था। अदालत ने यह भी दोहराया कि डॉग बाइट जैसी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये आम नागरिकों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

    सुनवाई के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा कि कई सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। अदालत ने यह माना कि इन स्थानों पर सुरक्षा और स्वच्छता दोनों ही प्रभावित होते हैं और ऐसे माहौल में लोगों का आना-जाना जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण से पहले दिए गए निर्देशों को बनाए रखने पर जोर दिया गया है, जिसमें इन क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें दोबारा वहीं न छोड़े जाने की बात शामिल है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी टिप्पणी की कि देश में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल का क्रियान्वयन कई जगहों पर असमान और कमजोर है। कहीं संसाधनों की कमी है तो कहीं व्यवस्था सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। इस कारण आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा, जिसका सीधा असर सार्वजनिक सुरक्षा पर पड़ रहा है।

    अदालत ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि यदि समय रहते इन नियमों का प्रभावी पालन किया गया होता तो आज यह स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। कोर्ट ने यह भी माना कि समस्या केवल आदेश देने से हल नहीं होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्यान्वयन और जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।

    इस फैसले के बाद सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना बढ़ गई है। स्कूलों और अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अब प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अदालत का यह रुख स्पष्ट संकेत देता है कि जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा।