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  • NEET पेपर लीक: फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का एक हफ्ते में तबादला, अब अजय गुप्ता करेंगे सुनवाई

    NEET पेपर लीक: फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का एक हफ्ते में तबादला, अब अजय गुप्ता करेंगे सुनवाई


    नई दिल्ली। नीट पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत की जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया है। उन्होंने 25 जुलाई को ही इस अदालत का कार्यभार संभाला था और एक सप्ताह पूरा होने से पहले ही उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनकी जगह अब विशेष जज अजय गुप्ता इस अदालत की कार्यवाही संभालेंगे।

    137 न्यायाधीशों के साथ हुआ तबादला
    हाईकोर्ट ने कुल 137 न्यायाधीशों के तबादले किए हैं। 23 जुलाई को अधिसूचित इस विशेष अदालत का गठन पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए किया गया था। अब जज अनु ग्रोवर बलिगा को एनआईए अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में नियुक्त किया गया है।

    आज चार्जशीट पर होगा विचार
    नीट पेपर लीक मामले की पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई थी, लेकिन बचाव पक्ष के आग्रह पर उसे स्थगित कर दिया गया था। अब सोमवार को अदालत सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के साथ-साथ दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। सीबीआई इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

    सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई
    इधर, नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, इन याचिकाओं पर विचार करेगी।

    शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को राज्यों को निर्देश दिया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। साथ ही, जिन 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा करने को कहा था। अदालत ने निष्पक्ष जांच पर जोर देते हुए कहा था कि कानून हाथ में लेने या किसी भी प्रकार की ज्यादती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

    त्वरित न्याय के लिए बनी विशेष अदालत
    सरकार ने नीट पेपर लीक प्रकरण में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की थी। सरकार का कहना है कि परीक्षा घोटालों के पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना प्राथमिकता है। इसके साथ ही पेपर लीक से जुड़े मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए संशोधन विधेयक लाने की भी तैयारी की जा रही है।

  • पेपर लीक मामलों पर अब होगी त्वरित सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 विशेष अदालतों का किया गठन

    पेपर लीक मामलों पर अब होगी त्वरित सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 विशेष अदालतों का किया गठन


    जबलपुर । मध्य प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामलों पर अब तेजी से न्यायिक कार्रवाई होगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन अदालतों का उद्देश्य परीक्षा संबंधी अपराधों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करना और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध फैसला देना है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता मजबूत होगी।

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8(3) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लिया है। जारी अधिसूचना में राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा संबंधी गंभीर अपराधों की सुनवाई सामान्य मामलों की तरह लंबी प्रक्रिया में न फंसे और समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके।

    इन विशेष अदालतों में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पंजीकृत परीक्षा संबंधी अपराध तथा राज्य या केंद्र सरकार की अधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी इन्हीं अदालतों में भेजा जाएगा। इससे पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी, नकल माफिया और अन्य परीक्षा अपराधों से जुड़े मामलों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।

    हाईकोर्ट ने इन विशेष अदालतों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां भी प्रदान की हैं। इसके तहत अदालतें मामलों का संज्ञान लेने, प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम होंगी। इससे मामलों को अलग अदालतों में भेजने की आवश्यकता कम होगी और सुनवाई की प्रक्रिया अधिक तेज तथा प्रभावी बन सकेगी।

    पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं के मामलों ने प्रदेश सहित पूरे देश में चिंता बढ़ाई है। कई अभ्यर्थियों को परीक्षाएं रद्द होने और दोबारा आयोजित होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसे मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में भी देरी होती रही है। नई विशेष अदालतों के गठन से इन मामलों का जल्द निपटारा होने और दोषियों को शीघ्र सजा मिलने की संभावना बढ़ेगी।

    कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना से जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष को भी मामलों की सुनवाई में बेहतर समन्वय मिलेगा। साथ ही यह व्यवस्था भविष्य में परीक्षा माफिया और संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने में प्रभावी साबित हो सकती है। इससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों का सरकारी परीक्षाओं पर भरोसा भी मजबूत होगा।

    प्रदेश सरकार और न्यायपालिका की यह पहल परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब सभी की निगाह इस बात पर होगी कि नई अदालतें कितनी तेजी से मामलों का निपटारा करती हैं और पेपर लीक जैसे अपराधों पर कितना प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो पाता है।

  • पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन, संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी; 27 जुलाई को संसद में पेश होने के आसार

    पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन, संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी; 27 जुलाई को संसद में पेश होने के आसार


    नई दिल्ली। देशभर में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों और NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब इस विधेयक को 27 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

    इससे पहले गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली पर नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों की उम्मीदों पर भी चोट पहुंचाती हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए कठोर कानून ला रही है।

    प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित कानून में पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और संगठित नकल जैसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा के बाद उसे मंजूरी दे दी गई है।

    सरकार के अनुसार, यह विधेयक परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संसद से पारित होने के बाद नए कानून के जरिए पेपर लीक जैसे मामलों में तेजी से सुनवाई और कठोर दंड सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

    यह पूरा विवाद 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद सामने आया था। मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है। जांच एजेंसी महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में छानबीन कर चुकी है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है।

    प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने से बचाना थी। इसी उद्देश्य से सीमित समय में परीक्षा प्रक्रिया पूरी कराई गई और निर्धारित समय पर परिणाम भी घोषित किए गए।

    उधर, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश को पर्याप्त नहीं बताते हुए परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं, CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जिम्मेदारी तय किए बिना केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

    सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन कानून परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम साबित होगा।