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  • खांसी की सिरप की बिक्री पर सरकार की सख्ती, अब केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों से ही मिलेगी दवा

    खांसी की सिरप की बिक्री पर सरकार की सख्ती, अब केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों से ही मिलेगी दवा

    नई दिल्ली । देश में दवाओं की बिक्री और वितरण व्यवस्था को अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने खांसी की सिरप की बिक्री को लेकर लंबे समय से लागू विशेष छूट को समाप्त कर दिया है। अब देश के सभी हिस्सों में, विशेष रूप से छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, खांसी की सिरप केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही उपलब्ध होगी।

    सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन का उद्देश्य दवाओं की बिक्री पर निगरानी को मजबूत करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। नई व्यवस्था के तहत उन प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिनके कारण पहले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित नियामकीय शर्तों के साथ खांसी की सिरप बेची जा सकती थी। अब इस प्रकार की छूट समाप्त कर दी गई है और सभी विक्रेताओं को निर्धारित लाइसेंसिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

    पूर्व व्यवस्था के अनुसार एक हजार से कम आबादी वाले कुछ गांवों में खांसी की सिरप की बिक्री के लिए कुछ खुदरा लाइसेंस संबंधी नियमों से राहत दी गई थी। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। हालांकि बदलते स्वास्थ्य मानकों और दवा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था की समीक्षा की और इसे संशोधित करने का निर्णय लिया।

    नए नियम लागू होने के बाद अब खांसी की सिरप का वितरण केवल अधिकृत और पंजीकृत मेडिकल स्टोरों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही दवा विक्रेताओं, वितरकों और निर्माताओं को सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला अधिक व्यवस्थित होगी और अनधिकृत बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

    विशेषज्ञों का कहना है कि खांसी की कुछ सिरप ऐसी श्रेणियों में आती हैं जिनका अनुचित उपयोग स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे में इनके वितरण पर बेहतर निगरानी आवश्यक है। नई व्यवस्था दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं को भी कम करने में मदद करेगी।

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल नियामकीय नियंत्रण बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे देश में दवा बिक्री के मानकों को एकरूप बनाना भी है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच नियमों में मौजूद अंतर कम होगा तथा उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

    नए प्रावधानों के तहत खांसी की सिरप खरीदने वाले उपभोक्ताओं को भी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कई मामलों में वैध चिकित्सकीय परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर ही किया जाए।

    स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह निर्णय दवा नियमन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता, वैधता और ट्रैकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आती है।

    देशभर में लागू इस नई व्यवस्था के बाद दवा कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों को लाइसेंस और नियामकीय मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार को उम्मीद है कि यह कदम दवाओं की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा।

  • 100 mg से ज्यादा निमेसुलाइड पर सरकार की सख्ती, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक



    नई दिल्ली। दर्द और बुखार में तेजी से राहत देने वाली निमेसुलाइड (Nimesulide) दवा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली सभी ओरल निमेसुलाइड दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 29 दिसंबर से प्रभावी होगा।
    हालांकि 100 mg या उससे कम डोज की दवाएं डॉक्टर की सलाह पर उपलब्ध रहेंगी।

    स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, जो दर्द और सूजन कम करने में असरदार है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा से लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट और फार्माकोविजिलेंस डाटा के आधार पर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बाजार में इसके कई सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं।

    सरकारी आदेश के बाद निमेसुलाइड के हाई डोज ब्रांड बेचने वाली दवा कंपनियों को तुरंत प्रोडक्शन बंद करना होगा। साथ ही, बाजार में पहले से मौजूद 100 mg से ज्यादा डोज वाली दवाओं को रिकॉल करना अनिवार्य होगा।

    नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

    इस फैसले का असर आम मरीजों पर भी पड़ेगा। कुछ बड़ी फार्मा कंपनियों की दर्द निवारक दवाएं मेडिकल स्टोर्स से हट सकती हैं। अब मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के निमेसुलाइड लेना मुश्किल होगा और चिकित्सक जरूरत के अनुसार पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन या अन्य विकल्प लिखेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि हाई डोज दर्द निवारक दवाओं का लंबे समय तक सेवन लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है।

    बच्चों के मामले में यह फैसला ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि निमेसुलाइड बच्चों के लिए पहले से ही प्रतिबंधित है। वहीं, जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी तरह की निमेसुलाइड दवाओं पर सरकार फरवरी 2025 में ही पूरी तरह रोक लगा चुकी है।

    इसी बीच दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बढ़ी है। पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर और एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। देश की शीर्ष ड्रग रेगुलेटरी संस्था सीडीएससीओ (CDSCO) ने इन दवाओं की सूची जारी कर संबंधित कंपनियों से जवाब तलब किया है।

    सरकार का कहना है कि इन कदमों का मकसद मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दवाओं के दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाना है।