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  • नियम तोड़े तो नहीं मिलेगी राहत इंदौर में अवैध बिल्डिंग पर निगम की सख्त कार्रवाई

    नियम तोड़े तो नहीं मिलेगी राहत इंदौर में अवैध बिल्डिंग पर निगम की सख्त कार्रवाई


    इंदौर । मध्यप्रदेश के इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का सख्त रुख लगातार देखने को मिल रहा है। शहर के साउथ तोड़ा इलाके में निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निर्माणाधीन भवन के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और अन्य निर्माणकर्ताओं के बीच भी संदेश साफ पहुंच गया कि नियमों के उल्लंघन पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

    जानकारी के मुताबिक साउथ तोड़ा क्षेत्र में करीब तीन हजार स्क्वेयर फीट में एक भवन का निर्माण किया जा रहा था लेकिन जांच में पाया गया कि इस निर्माण में कई हिस्से स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाए जा रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना नगर निगम को मिली टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बिना देरी किए कार्रवाई शुरू कर दी गई।

    नगर निगम के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन की मदद से अवैध हिस्सों को तोड़ दिया। यह कार्रवाई मोहम्मद शरीफ के निर्माणाधीन भवन पर की गई जहां नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

    निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    इस कार्रवाई के बाद आसपास के क्षेत्रों में भी निर्माण कार्य कर रहे लोगों में हलचल देखी गई है। कई लोगों ने अपने निर्माण की वैधता को लेकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके।

    नगर निगम की इस सख्ती को शहर में व्यवस्थित विकास और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि शहर के मास्टर प्लान और बिल्डिंग बायलॉज का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना की स्थिति न बने। इंदौर में लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाइयों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि अवैध निर्माण करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और नियमों का पालन ही एकमात्र रास्ता बचा है।

  • बड़ा तालाब का खतरा एफटीएल से 50 मीटर के दायरे में लाखों का अतिक्रमण

    बड़ा तालाब का खतरा एफटीएल से 50 मीटर के दायरे में लाखों का अतिक्रमण


    भोपाल के बड़ा तालाब के फुल टैंक लेवल (एफटीएल) के आसपास पिछले वर्षों में हुए अतिक्रमण का मामला फिर से सुर्खियों में है। अब तक के सर्वे में 153 झुग्गियां और पक्के मकान सामने आए हैं, जिनमें कुछ आलिशान घर भी शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 16 मार्च 2022 के बाद तालाब के शहरी हिस्से में एफटीएल से 50 मीटर और ग्रामीण हिस्से में 250 मीटर के भीतर हुए सभी निर्माण अवैध माने जाएंगे।

    इस कार्रवाई का आधार वेटलैंड एक्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश हैं। सांसद Alok Sharma और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की फटकार के बाद सीमांकन और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

    टीटी नगर अनुभाग के ग्राम सेवनिया गौड़, धर्मपुरी, प्रेमपुरा, आमखेड़ा, पीपलखेड़ी, कोटरा सुल्तानाबाद और बरखेड़ी खुर्द में 108 निर्माण मिले हैं। खानूगांव के आसपास 3 मकान, हलालपुरा में 7 और कोहेफिजा में 35 मकान एफटीएल के दायरे में आते हैं। खानूगांव में 15 सरकारी जमीनों पर भी कब्जा मिला। वीआईपी रोड पर एक मंत्री और आईएएस के बंगले के पास भी लाल निशान लगाए गए।

    कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि होली से पहले तालाब के चारों ओर सीमांकन पूरा किया जाए। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी वाटर बॉडी में मिलने वाले गंदे नालों की पहचान करनी होगी और दूषित करने वाले स्रोतों को चिन्हित किया जाएगा।

    वेटलैंड एक्ट लागू होने के बाद, एफटीएल के निर्धारित दायरे में बने सभी निर्माण बिना किसी अनुमति के अवैध होंगे। पुराने निर्माण के लिए संबंधित विभागों से अनुमति दस्तावेज मांगे जाएंगे।

    बड़ा तालाब का क्षेत्र पिछले दस साल में तीन बार सर्वे किया जा चुका है। 2016 में डीजीपीएस सर्वे में 38.72 वर्ग किमी क्षेत्र निर्धारित किया गया था, लेकिन रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हुए सर्वे में भी मुनारों की गिनती और सीमा निर्धारण अधूरा रह गया।

    करीब दो साल पहले भदभदा झुग्गी बस्ती से 386 घरों को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद व्यापक अतिक्रमण रुक नहीं पाया। भोपाल सांसद अलोक शर्मा ने तालाब के लिए मास्टर प्लान बनाने की भी पैरवी की, जिससे तालाब और उसके कैचमेंट एरिया को सुरक्षित किया जा सके।

    विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी सीमा में 50 मीटर और ग्रामीण सीमा में 250 मीटर के भीतर निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन बीते वर्षों में सैकड़ों निर्माण एफटीएल से सटकर बन गए हैं। भदभदा, बिसनखेड़ी, गौरागांव, बील गांव और सूरजनगर में फार्म हाउस, रिसॉर्ट और मैरिज गार्डन भी तालाब के बीच बन गए हैं।

    सिंह ने स्पष्ट किया है कि अब बिना किसी विलंब के अतिक्रमण हटाने और सीमांकन की ठोस कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बड़ा तालाब और भोपाल शहर की जलधारा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है।

  • सत्ता का गुस्सा और सड़क की भाषा: अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान BJP विधायक का वीडियो वायरल, निगम कर्मियों को दी 'कूटने' की धमकी

    सत्ता का गुस्सा और सड़क की भाषा: अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान BJP विधायक का वीडियो वायरल, निगम कर्मियों को दी 'कूटने' की धमकी


    नई दिल्ली/ राजस्थान में राजनीतिक भाषा की मर्यादा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे नगर निगम के एक कर्मी को “कूटने” की धमकी देते नजर आ रहे हैं। यह घटना मीणा कॉलोनी में अवैध निर्माण रोकने के दौरान हुई।

    सीज मकान पर जारी था निर्माण, विधायक का भड़का गुस्सा

    मीणा कॉलोनी में एक मकान को नगर निगम ने कुछ दिन पहले सीज किया था। नियमों के अनुसार निर्माण पर रोक थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि सील के बावजूद निर्माण जारी है। शिकायत मिलते ही विधायक आचार्य मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने नगर निगम के कर्मियों की मिलीभगत का आरोप लगाया।

    इन आरोपों को सुनकर विधायक आचार्य का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण अवैध निर्माण रुक नहीं रहा।

    वायरल वीडियो: “मिला तो चौराहे पर कूट दूंगा!

    वायरल वीडियो में विधायक किसी महिला को निगम अधिकारी को फोन करते देखते हैं। जब फोन नहीं उठता, तो वे भड़क उठते हैं और कहते हैं-
    अगर वो मुझे मिला तो आज इसी चौराहे पर उसे कूटूंगा उसका वीडियो भी बनाऊंगा!

    कुछ देर बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, तो विधायक ने और भी तीखी टिप्पणी कर दी-
    कोई बात नहीं, मर जाएगा साला… मेरा कहना नहीं मानेगा तो उसका यही हाल होगा।

    सार्वजनिक रूप से एक जनप्रतिनिधि की इस भाषा ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है।

    विपक्ष की आलोचना बनाम समर्थकों का बचाव

    विपक्ष व नागरिक समाज का कहना है कि अवैध निर्माण रोकना जरूरी है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के लिए हिंसक और अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करना अनुचित है।

    वहीं स्थानीय लोग और समर्थक का दावा है कि निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने विधायक को उकसाया। उनका तर्क है कि जब अधिकारी जानबूझकर कार्रवाई न करें, तो सख्त प्रतिक्रिया स्वाभाविक है।

    सवाल उठा: क्या गुस्सा ‘सड़क की भाषा’ को सही ठहराता है?

    यह घटना दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है-

    क्या अवैध निर्माण रोकने के नाम पर जनप्रतिनिधि को अभद्र भाषा का अधिकार मिल जाता है?

    क्या भाषा की आलोचना करते हुए निगम की कथित मिलीभगत और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज़ किया जा रहा है?

    अब निगाहें निगम और BJP नेतृत्व पर

    यह वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तेजी से वायरल हुआ है, उससे दबाव बढ़ रहा है कि

    क्या पार्टी विधायक पर कार्रवाई करेगी,
    या

    निगम कर्मियों की लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे?

    आगामी दिनों में इस मामले पर राजनीतिक हलचल तेज रहने की संभावना है।

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