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  • AI की आंधी में नौकरियों पर संकट, Meta-LinkedIn की छंटनी से भारतीय आईटी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने की आशंका

    AI की आंधी में नौकरियों पर संकट, Meta-LinkedIn की छंटनी से भारतीय आईटी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने की आशंका

    नई दिल्ली । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते प्रभाव ने वैश्विक टेक इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है, जिसका असर अब सीधे नौकरियों पर दिखाई देने लगा है। Meta और LinkedIn जैसी बड़ी टेक कंपनियों में जारी छंटनी और पुनर्गठन ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाला समय पूरी तरह AI-आधारित कार्य प्रणाली का होगा, जहां पारंपरिक भूमिकाओं की जरूरत लगातार घटती जाएगी और ऑटोमेशन आधारित सिस्टम तेजी से उनकी जगह लेगा।

    Meta द्वारा अपने कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा कम करने और AI-केंद्रित टीमों पर निवेश बढ़ाने का फैसला यह दर्शाता है कि कंपनी अब मानव संसाधन से ज्यादा तकनीकी दक्षता और मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी तरह LinkedIn में भी सैकड़ों पदों में कटौती की गई है, जो इस बात का संकेत है कि टेक कंपनियां अब लागत घटाने और दक्षता बढ़ाने की रणनीति अपना रही हैं। यह बदलाव केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक टेक सेक्टर में एक नई दिशा का संकेत है।

    इस परिवर्तन का सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जो लंबे समय से वैश्विक आईटी टैलेंट का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। भारत के बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में लाखों इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के लिए काम करते हैं। ऐसे में जब विदेशी कंपनियां हायरिंग धीमी करेंगी या टीमों का पुनर्गठन करेंगी, तो इसका सीधा प्रभाव भारतीय रोजगार बाजार पर पड़ सकता है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सपोर्ट जैसी भूमिकाओं में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि AI और ऑटोमेशन इन प्रक्रियाओं को तेजी से बदल रहे हैं। कंपनियां अब ऐसे प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दे रही हैं, जिन्हें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जनरेटिव AI और ऑटोमेशन सिस्टम की गहरी समझ हो।

    इस बदलाव का असर सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी पड़ सकता है। कई स्टार्टअप्स जो वैश्विक टेक कंपनियों पर निर्भर हैं, उनके लिए लागत बढ़ने और निवेश में बदलाव जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड सेवाएं और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने की संभावना से छोटे और मध्यम स्टार्टअप्स पर दबाव बढ़ सकता है।

    इसके अलावा विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों, खासकर H-1B वीजा धारकों के लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। नौकरी जाने की स्थिति में सीमित समय में नई नौकरी ढूंढना आवश्यक होता है, अन्यथा वीजा स्थिति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो सकती है।

    हालांकि यह भी स्पष्ट है कि यह बदलाव तकनीक के एक नए युग की शुरुआत है, जहां कंपनियां “कम कर्मचारी, अधिक ऑटोमेशन” की नीति की ओर बढ़ रही हैं। इससे उत्पादकता बढ़ेगी लेकिन साथ ही रोजगार संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां भविष्य की तैयारी अपस्किलिंग और AI आधारित शिक्षा पर निर्भर करेगी।

    कुल मिलाकर, Meta और LinkedIn में हो रहे बदलाव सिर्फ छंटनी नहीं हैं, बल्कि वैश्विक टेक इंडस्ट्री के एक नए दौर की शुरुआत हैं, जिसका असर आने वाले वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया के जॉब मार्केट पर गहराई से देखने को मिलेगा।

  • मेटा का हाईकोर्ट में बयान: इंस्टाग्राम डेटा केवल सरकार के साथ साझा, यूजर्स की निजता पर जोर

    मेटा का हाईकोर्ट में बयान: इंस्टाग्राम डेटा केवल सरकार के साथ साझा, यूजर्स की निजता पर जोर


    नई दिल्ली। Meta Platforms ने अदालत को बताया कि इंस्टाग्राम की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा जारी रहेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि पॉलिसी में बदलाव केवल इतना है कि यदि किसी आपराधिक जांच या कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार जानकारी मांगेगी, तभी डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष को यूजर्स का डेटा नहीं दिया जाएगा, जिससे निजता का संरक्षण सुनिश्चित रहेगा।

    इंस्टाग्राम की नई नीति पर विवाद
    Instagram की ओर से 8 मई से एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा में बदलाव की सूचना दी गई थी, जिसके बाद इसे लेकर याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बदलाव यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

    कपिल सिब्बल ने दी नीति की कानूनी व्याख्या
    वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने अदालत में कहा कि कंपनी पूरी तरह कानून के दायरे में काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम या आपराधिक मामलों की जांच के तहत ही सरकार को डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की निजी जानकारी सार्वजनिक या तीसरे पक्ष को साझा नहीं की जाएगी।

    डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पर उठे सवाल
    सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के तहत बनाए गए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इसी वजह से शिकायत सीधे अदालत में दायर करनी पड़ी।

    कोर्ट का रुख और आगे की प्रक्रिया
    अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए Meta Platforms से छह सप्ताह के भीतर विस्तृत लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई में कंपनी की नीति और स्पष्ट हो सकती है।

  • अकीरा नंदन AI फिल्म केस: दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा रुख फर्जी सामग्री 72 घंटे में हटाने का आदेश

    अकीरा नंदन AI फिल्म केस: दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा रुख फर्जी सामग्री 72 घंटे में हटाने का आदेश


    नई दिल्ली । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते दुरुपयोग और डीपफेक तकनीक पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और सुपरस्टार पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर बनाई गई AI फिल्म के प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी की निजता और व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    क्या है पूरा मामला

    अकीरा नंदन अकीरा देसाई की ओर से दायर याचिका में संभवमी स्टूडियोज एलएलपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे बिना अनुमति फिल्म: स्टूडियो ने अकीरा की अनुमति के बिना उनकी इमेज का उपयोग कर लगभग एक घंटे की फिल्म बनाई और उसे यूट्यूब पर दुनिया की पहली ग्लोबल एआई फिल्म बताकर पोस्ट कर दिया। मनगढ़ंत सीन: याचिका में दावा किया गया कि फिल्म में AI के जरिए अकीरा के फर्जी रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है।अधिकारों का हनन: अकीरा के व्यक्तित्व आवाज और नाम का कमर्शियल उपयोग उनकी निजता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

    दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियाँ

    मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा एआई टूल्स का उपयोग करके किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना मुख्य भूमिका में दिखाना और मनगढ़ंत सामग्री पेश करना उसके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन है। यदि इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाकर्ता को ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।

    अदालत का आदेश और टेक कंपनियों को निर्देश

    अदालत ने अकीरा के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं: ब्रॉडकास्ट पर रोक: विवादित फिल्म के सर्कुलेशन और ब्रॉडकास्ट पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध। मेटा को निर्देश कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वह उल्लंघन करने वाले सभी URL की पहचान करे। 2 घंटे की डेडलाइन: संबंधित प्लेटफॉर्म्स को 72 घंटे के भीतर इस सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है। यदि स्टूडियो सामग्री नहीं हटाता है तो मेटा खुद इसे ब्लॉक/डिलीट करेगा। अगली सुनवाई: इस गंभीर विषय पर अब अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी।

    व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं

    यह कानूनी अधिकार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपने नाम छवि आवाज या व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने से रोकने की शक्ति देता है। हाल के दिनों में अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारों ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त किए हैं।