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  • NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिन के प्रतिबंध को दी वैधता; परीक्षा की शुचिता पर सख्त रुख

    NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिन के प्रतिबंध को दी वैधता; परीक्षा की शुचिता पर सख्त रुख

    नई दिल्ली । देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने परीक्षा सुरक्षा को लेकर सरकार की रणनीति को कानूनी मजबूती प्रदान कर दी है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए पांच दिनों के अस्थायी प्रतिबंध को उचित और आवश्यक बताते हुए उसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले को परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हित और परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्यायालय के अनुसार, यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परीक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाओं के प्रसार, पेपर लीक या संगठित नकल की आशंका हो, तो संबंधित एजेंसियों को समय रहते प्रभावी कदम उठाने का अधिकार है। कोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय एक निवारक कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य संभावित अनियमितताओं को रोकना था।

    सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। सरकार का पक्ष था कि कुछ संगठित समूह परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में परीक्षा से ठीक पहले सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा गया ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके।

    अदालत ने यह भी माना कि संबंधित आदेश विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया था और इसमें निर्धारित प्रावधानों का पालन किया गया। न्यायालय ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मामला लाखों छात्रों के भविष्य और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की विश्वसनीयता से जुड़ा हो, तब नियामक संस्थाओं को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्राप्त है।

    सुनवाई के दौरान प्लेटफॉर्म की ओर से यह तर्क दिया गया कि पूरे मंच को ब्लॉक करना अत्यधिक कठोर कदम है और केवल संदिग्ध खातों या समूहों पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हालांकि अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई। न्यायालय ने कहा कि यदि संबंधित एजेंसियों को व्यापक स्तर पर दुरुपयोग की आशंका दिखाई देती है, तो परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक कदम भी उठाए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि प्रतिबंध स्थायी नहीं बल्कि सीमित अवधि के लिए लगाया गया है।

    कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है। हाल के वर्षों में डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने परीक्षा संचालन को जहां अधिक सुविधाजनक बनाया है, वहीं साइबर दुरुपयोग और सूचना लीक जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन और न्यायपालिका दोनों परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दे रहे हैं।

    इस निर्णय के बाद अब NEET-UG री-एग्जाम की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक एजेंसियां और अधिक सतर्क नजर आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और तकनीकी नियंत्रण के जरिए परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि छात्रों के हित और परीक्षा की शुचिता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  • NEET-UG री-एग्जाम के लिए NTA का सख्त एक्शन प्लान, बायोमेट्रिक जांच, ड्रेस कोड और सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य

    NEET-UG री-एग्जाम के लिए NTA का सख्त एक्शन प्लान, बायोमेट्रिक जांच, ड्रेस कोड और सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य

    नई दिल्ली । राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बार कई प्रक्रियाओं को और अधिक सख्त बनाया गया है। एजेंसी ने उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने, निर्धारित नियमों का पालन करने और सुरक्षा जांच में पूर्ण सहयोग करने की सलाह दी है।

    पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है और इसके लिए देशभर के परीक्षा केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। एजेंसी के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अनिवार्य सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह व्यवस्था परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की संभावना को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है।

    एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया परीक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, लेकिन यदि किसी तकनीकी समस्या, मशीन में खराबी, नेटवर्क संबंधी दिक्कत या शारीरिक कारणों से किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं हो पाता है तो उसे परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित उम्मीदवार को निर्धारित घोषणा पत्र भरना होगा और बाद में प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

    परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी को अनावश्यक परेशानी न हो। एजेंसी का मानना है कि सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि योग्य उम्मीदवार किसी तकनीकी कारण से परीक्षा से वंचित न रह जाएं।

    ड्रेस कोड को लेकर भी विस्तृत सलाह जारी की गई है। अभ्यर्थियों को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। गर्मी और मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे वस्त्र पहनने को कहा गया है जिनकी जांच आसानी से की जा सके। यदि कोई उम्मीदवार पूर्ण बाजू वाले कपड़े या अतिरिक्त परिधान पहनता है, तो उसे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा ताकि सुरक्षा जांच प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

    धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कुछ विशेष वस्त्रों और प्रतीकों को अनुमति दी गई है। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यवस्थाएं सुरक्षा मानकों के अनुरूप लागू की जाएंगी और किसी भी उम्मीदवार के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

    परीक्षा केंद्र में ले जाने वाली वस्तुओं को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवार केवल पारदर्शी पानी की बोतल और निर्धारित प्रारूप में रखे प्रवेश पत्र को ही अपने साथ ले जा सकेंगे। मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा धातु से बनी भारी वस्तुएं, बड़े आभूषण और अन्य संदिग्ध सामग्री भी केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

    फुटवियर को लेकर भी विशेष सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को साधारण चप्पल या कम ऊंचाई वाले फुटवियर पहनने की सलाह दी गई है। ऊंची एड़ी वाले जूते या जटिल डिजाइन वाले फुटवियर की अतिरिक्त जांच की जा सकती है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में समय अधिक लग सकता है।

    परीक्षा निर्धारित समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5 बजकर 15 मिनट तक चलेगी। विशेष श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय भी उपलब्ध कराया जाएगा। एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अंतिम समय की जल्दबाजी से बचें और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें।

    विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया घटनाक्रमों और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ी संवेदनशीलता के बीच यह व्यवस्था परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। सख्त सुरक्षा, तकनीकी निगरानी और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के माध्यम से परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

  • NEET UG पुनर्परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ, CJI सूर्यकांत बोले- मामला पहले से दूसरी बेंच के समक्ष लंबित

    NEET UG पुनर्परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ, CJI सूर्यकांत बोले- मामला पहले से दूसरी बेंच के समक्ष लंबित

    नई दिल्ली । राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्परीक्षा के खिलाफ दायर एक नई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि कथित पेपर लीक की घटनाएं कुछ सीमित परीक्षा केंद्रों और व्यक्तियों तक सीमित थीं, इसलिए पूरे देश के लगभग 22 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले पर अलग से सुनवाई करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि नीट से जुड़े सभी मामले पहले से एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित हैं और यही याचिका भी उसी पीठ के सामने रखी जा सकती है।

    इस वर्ष 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इन आरोपों के बाद परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कानूनी बहस का रूप ले लिया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अब पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है।

    सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिका में तर्क दिया गया कि कथित गड़बड़ियां सीमित दायरे में थीं और पूरे देश के छात्रों को पुनर्परीक्षा के लिए मजबूर करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने अदालत से पुनर्परीक्षा के फैसले की समीक्षा करने और प्रभावित छात्रों की स्थिति पर विचार करने की मांग की थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस विषय से संबंधित सभी मामलों पर न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ पहले से सुनवाई कर रही है। ऐसे में नई याचिका पर अलग से विचार करना उचित नहीं होगा।

    नीट परीक्षा विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पहले से कई याचिकाएं लंबित हैं। इनमें परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और एजेंसी के पुनर्गठन जैसी मांगें भी शामिल हैं। इन मामलों की सुनवाई आने वाले महीनों में जारी रहने की संभावना है और इनके परिणाम भविष्य की परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

    इस बीच परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग को लेकर दायर एक अन्य याचिका पर भी अदालत पहले अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। 1 जून को दायर याचिका में पेन-पेपर मोड के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी। अदालत ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि परीक्षा आयोजन में अब बहुत कम समय बचा है और अंतिम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन करना व्यावहारिक नहीं होगा।

    न्यायालय ने यह भी माना था कि परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा आयोजन अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। लाखों छात्रों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करना, केंद्रों की व्यवस्था करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना पहले ही परीक्षा अधिकारियों के लिए कठिन कार्य है। ऐसे में अतिरिक्त निर्देश या नए बदलाव तैयारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

    देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाने वाली नीट यूजी के माध्यम से लाखों छात्र मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करते हैं। इसलिए परीक्षा से जुड़े हर निर्णय का सीधा प्रभाव छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। फिलहाल 21 जून को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा की तैयारियां जारी हैं, जबकि परीक्षा रद्द करने, पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की भूमिका से जुड़े व्यापक मुद्दों पर संबंधित पीठ जुलाई में आगे सुनवाई करेगी। छात्रों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों की निगाहें अब उसी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस बहुचर्चित विवाद की आगे की दिशा तय हो सकती है।

  • NEET-UG 2026 री-एग्जाम के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा कवच, पेपर लीक रोकने को विशेषज्ञों का लॉकडाउन और डिजिटल निगरानी सख्त

    NEET-UG 2026 री-एग्जाम के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा कवच, पेपर लीक रोकने को विशेषज्ञों का लॉकडाउन और डिजिटल निगरानी सख्त


    नई दिल्ली ।
    NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय इस बार किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं। पिछले वर्ष सामने आए पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उसकी सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया है।

    21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने, उसकी समीक्षा करने और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने वाले विशेषज्ञों को विशेष सुरक्षित परिसरों में रखा गया है। इन परिसरों में उनकी गतिविधियों और संचार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क की ही अनुमति होगी। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से गोपनीय सूचनाओं के बाहर जाने की संभावना को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

    परीक्षा सुरक्षा के तहत इस बार डिजिटल नियंत्रण को भी विशेष महत्व दिया गया है। सुरक्षित परिसरों में मौजूद अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इंटरनेट पहुंच भी नियंत्रित रखी गई है ताकि किसी भी स्तर पर प्रश्नपत्र से जुड़ी जानकारी साझा न हो सके। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की विस्तृत जांच की जा रही है और उसकी गतिविधियों का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है।

    सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया को अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है। प्रश्नपत्र निर्माण, मॉडरेशन, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण जैसी जिम्मेदारियों को स्वतंत्र इकाइयों में बांटा गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक व्यक्ति या समूह के पास पूरी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध न हो। इससे गोपनीय सूचनाओं के दुरुपयोग की आशंका कम होने की उम्मीद है।

    सूत्रों के अनुसार, प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत वायुसेना के विमानों की सहायता लेने की संभावना पर चर्चा की जा रही है। यदि यह योजना लागू होती है तो प्रश्नपत्रों को निर्धारित स्थानों तक अधिक सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। इससे परिवहन के दौरान संभावित सुरक्षा जोखिमों को भी कम किया जा सकेगा।

    परीक्षा से पहले और परीक्षा के दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। इनका उद्देश्य फर्जी प्रश्नपत्र, भ्रामक दावों और अफवाहों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकना है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को भ्रमित करने या परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

    शिक्षा मंत्रालय ने सभी संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछली बार सामने आई कमियों को दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी कारण हर स्तर पर अतिरिक्त निगरानी और जवाबदेही तय की गई है। अधिकारियों का मानना है कि पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रक्रिया से अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होगा और देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा की साख भी बरकरार रहेगी।

    21 जून को आयोजित होने वाली यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। इसके लिए भारत के सैकड़ों शहरों के साथ विदेशों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लाखों अभ्यर्थियों की नजर इस परीक्षा पर टिकी हुई है और ऐसे में प्रशासन का पूरा फोकस निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा आयोजन सुनिश्चित करने पर है।

  • NEET पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे की जमानत पर फैसला सुरक्षित, CBI ने लगाए गंभीर आरोप

    NEET पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे की जमानत पर फैसला सुरक्षित, CBI ने लगाए गंभीर आरोप

    नई दिल्ली । देशभर में चर्चा का विषय बने NEET पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस बहुचर्चित मामले में जमानत को लेकर अदालत का निर्णय निर्धारित तिथि पर सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और जांच एजेंसी दोनों ने अपने-अपने तर्क विस्तार से अदालत के समक्ष रखे।

    सुनवाई के दौरान मनीषा वाघमारे की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल एक प्रमाणित एजुकेशन काउंसलर हैं और लंबे समय से शैक्षणिक परामर्श का कार्य कर रही हैं। बचाव पक्ष का कहना था कि उनके बैंक खाते में जो रकम जांच एजेंसी संदिग्ध बता रही है, वह पारिवारिक संपत्ति से संबंधित लेनदेन का हिस्सा है। साथ ही यह भी दलील दी गई कि जांच के दौरान उनके आवास पर कई बार तलाशी ली गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक नकदी या ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता साबित हो सके।

    बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष मनीषा की स्वास्थ्य स्थिति का भी मुद्दा उठाया। बताया गया कि वह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और उन्हें लगातार चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है। वकील ने कहा कि जेल में रहने के दौरान भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस आधार पर अदालत से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जमानत देने का अनुरोध किया गया।

    हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और जमानत याचिका को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि जेल प्रशासन के पास आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि किसी अतिरिक्त उपचार की जरूरत हो तो उसके लिए अलग से आवेदन किया जा सकता है।

    दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने दावा किया कि मनीषा वाघमारे की भूमिका केवल शैक्षणिक परामर्श तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह कथित रूप से प्रश्नपत्र से जुड़े सवालों को आगे पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल थीं। जांच एजेंसी के अनुसार उनके खिलाफ ऐसे छात्रों के बयान मौजूद हैं जिन्होंने कथित तौर पर प्रश्न प्राप्त करने के बदले धनराशि देने की बात स्वीकार की है।

    सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि मामले की जांच में जुटी टीम के पास कई ऐसे तथ्य और बयान हैं जो आरोपी की भूमिका की ओर संकेत करते हैं। एजेंसी का दावा है कि प्रश्नों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की श्रृंखला में मनीषा की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। इसी आधार पर जमानत का विरोध किया गया।

    अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन करेगी। विशेष रूप से उन छात्रों के बयानों की भी समीक्षा की जाएगी जिनका उल्लेख जांच एजेंसी ने किया है।

    NEET पेपर लीक मामला देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता से जुड़ा होने के कारण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में अदालत का आगामी फैसला न केवल इस मामले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इससे जांच की आगे की दिशा भी प्रभावित हो सकती है।

  • NEET पेपर लीक से हिला सिस्टम: ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या पर बवाल, राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, परीक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

    NEET पेपर लीक से हिला सिस्टम: ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या पर बवाल, राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, परीक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल


    नई दिल्ली। NEET परीक्षा विवाद और पेपर लीक मामले ने देशभर में छात्रों और अभिभावकों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। इसी बीच लखीमपुर खीरी के 21 वर्षीय NEET उम्मीदवार ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। परिवार का कहना है कि ऋतिक ने 3 मई को कानपुर में NEET-UG परीक्षा दी थी और परीक्षा रद्द होने के बाद वह मानसिक तनाव में आ गया था। गुरुवार को उसने अपने घर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है।

    इस घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि “सिस्टम द्वारा हत्या” है। उन्होंने X पर लिखा कि पिछले कई वर्षों में दर्जनों परीक्षा घोटालों ने करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की गई। राहुल गांधी ने ऋतिक के आखिरी शब्द “अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा” का हवाला देते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की और कहा कि इस लड़ाई को वह छात्रों के साथ मिलकर लड़ेंगे।

    सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि 2015 से 2026 के बीच कई परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें NEET और अन्य मेडिकल परीक्षाएं भी शामिल हैं। उनका कहना है कि अधिकांश मामलों में जांच एजेंसियां सक्रिय होने के बावजूद दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है, जबकि छात्रों का भविष्य प्रभावित होता रहा है।

    वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब इसे 21 जून को दोबारा कराया जाएगा। सरकार ने जांच CBI को सौंपी है, जिसने देश के कई राज्यों में छापेमारी करते हुए अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भविष्य में NEET परीक्षा को और पारदर्शी बनाने के लिए इसे कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में लाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसे विवाद दोबारा न हों।

    फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और छात्रों में असमंजस का माहौल बना हुआ है। परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देशभर में गंभीर बहस छिड़ गई है।