Tag: Sabarimala Case

  • सबरीमाला केस में SC को अहम टिप्पणी, पूछा- भक्त के छूने से अपवित्र कैसे हो सकते हैं देवता या मूर्ति,,,

    सबरीमाला केस में SC को अहम टिप्पणी, पूछा- भक्त के छूने से अपवित्र कैसे हो सकते हैं देवता या मूर्ति,,,


    नई दिल्ली।
    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने मंगलवार को सबरीमाला मामले (Sabarimala case) में सुनवाई की। पीठ ने सवाल किया कि कोई भक्त जो मंदिर में मौजूदा देवता को अपना मूल रचियता मानता है, उसके स्पर्श मात्र से मूर्ति या देवता अपवित्र कैसे हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ ने ये सवाल सबरीमाला मंदिर के मुख्य तांत्री (पुजारी) की दलीलों को सुनने के बाद किया।


    पुजारी की दलील

    पुजारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि ने छठे दिन की बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी श्रद्धालु का पूजा स्थल में प्रवेश करने का अधिकार, उस देवता की विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए। कहा कि जब कोई भक्त पूजा के लिए मंदिर जाता है, तो वह देवता की विशेषताओं के उलट नहीं हो सकता। अदालत ने सवाल किया कि मंदिर में यदि किसी भक्त को सिर्फ उसके जन्म, वंश या किसी अन्य स्थिति के आधार पर मूर्ति स्पर्श से रोका जाए, तो क्या संविधान मूकदर्शक बना रहेगा?

    पीठ सबरीमाला सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रही है। सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी ने ही 2018 के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार अर्जी दी है, जिसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई।


    ‘भक्त के लिए संविधान को ही आगे आना होगा’

    सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए नौ जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह ने मुख्य पुजारी से पूछा कि जब किसी भक्त को सिर्फ उसके जन्म, वंश के आधार पर देवता को छूने से रोका जाए, तो क्या तब संविधान दखल दे सकता है? उन्होंने पूछा कि श्रद्धालु की सहायता के लिए कौन आगे आएगा, जिसे देवी-देवता को स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। इस स्थिति में अदालत की क्या भूमिका होगी? इसके बार उन्होंने स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह कार्य संविधान को ही करना होगा।


    रीति-रिवाज की प्रकृति धर्म का एक अभिन्न अंग

    सुनवाई के दौरान सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि ने पीठ से कहा कि किसी भी मंदिर में होने वाले समारोह और रीति-रिवाज की प्रकृति धर्म का एक अभिन्न अंग है। इसलिए यह एक धार्मिक प्रथा है। ऐसी प्रथा को जारी रखना, जो कि एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, पूजा के अधिकार का ही हिस्सा होगा। अधिवक्ता ने कहा कि अनुच्छेद- 25 के तहत पूजा का अधिकार केवल वही व्यक्ति मांग सकता है, जिसका उस देवता में विश्वास हो, जिसमें देवता की विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल हों।

    उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति जो मंदिर की मूर्ति में विश्वास रखता है और देवता को अपना ईश्वर मानता है, वह मंदिर की मूल विशेषताओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी प्रथा को उसके धर्म की प्रथा का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता गिरी ने कहा कि अनुच्छेद 25(1) के तहत मेरा अधिकार जहां तक पूजा स्थल में प्रवेश का अधिकार शामिल है, उसे मंदिरों द्वारा की जाने वाली प्रथाओं- देवता की विशेषताओं के अनुरूप ही होना होगा।


    ‘रचयिता और उसकी रचना के बीच फर्क नहीं’

    अधिवक्ता गिरि के तर्क पर जस्टिस अमनुल्लाह ने सवाल किया कि जब मैं किसी मंदिर में जाता हूं, तो मेरा मूल विश्वास यह होता है कि वह भगवान हैं, वह मेरे रचयिता हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है। है ना? मैं वहां सौ फीसदी विश्वास के साथ जाता हूं और पूरी तरह समर्पित होता हूं। मेरे दिल में जरा भी अशुद्धि नहीं होती और वहां, मुझसे कहा जाता है कि विभिन्न वजहों से मुझे हमेशा के लिए देवता को छूने की इजाजत नहीं है।


    धार्मिक प्रथाएं पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से बाहर?

    संविधान पीठ ने कहा कि यह बात स्वीकार करना मुश्किल है कि धार्मिक प्रथाएं पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। पीठ ने सवाल किया कि सामाजिक सुधार के नाम पर ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाने वाले कानूनों की जांच और कौन करेगा? सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ‘हम धार्मिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं से अवगत है और इसके लिए विस्तृत दलीलों की कोई आवश्यकता नहीं है।

  • सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई तेज, आस्था और समानता के बीच संतुलन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय की संभावना

    सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई तेज, आस्था और समानता के बीच संतुलन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय की संभावना

    नई दिल्ली:   केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े संवेदनशील और लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर तेज हो गई है। नौ जजों की संविधान पीठ इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर विस्तार से विचार कर रही है। यह मामला अब केवल एक धार्मिक परंपरा का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की एक व्यापक संवैधानिक बहस का रूप ले चुका है।

    सुनवाई के दौरान पीठ ने यह संकेत दिया कि धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को केवल कानूनी दृष्टिकोण से देखना आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें करोड़ों लोगों की भावनाएं और विश्वास जुड़े होते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में धार्मिक संरचनाओं की मूल भावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों से मामले की गंभीरता और जटिलता और अधिक स्पष्ट हो गई है।

    यह पूरा विवाद वर्ष 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे पहले 1991 में केरल उच्च न्यायालय ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को उचित माना था। 2018 के फैसले के बाद देशभर में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन पर अब विस्तार से सुनवाई जारी है।

    मंदिर के प्रबंधन से जुड़े पक्ष का कहना है कि यह परंपरा भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी स्वरूप की मान्यता पर आधारित है और सदियों से इसका पालन होता आ रहा है। उनके अनुसार यह मामला केवल प्रशासनिक व्यवस्था या सार्वजनिक अधिकारों का नहीं, बल्कि एक गहरी धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा है, जिसे सामाजिक संदर्भ में समझना आवश्यक है।

    सुनवाई के दौरान विभिन्न पक्षों ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया और कहा कि धार्मिक प्रथाओं के मूल स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि किसी भी प्रकार का लिंग आधारित प्रतिबंध समानता के अधिकार और मौलिक अधिकारों की भावना के खिलाफ है, इसलिए इसे संवैधानिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

    यह मामला केवल सबरीमाला मंदिर तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसी सुनवाई के दौरान धार्मिक स्थलों में महिलाओं की भूमिका, विभिन्न समुदायों की परंपराएं और धार्मिक संस्थाओं में लैंगिक समानता जैसे व्यापक मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें विभिन्न धार्मिक परंपराओं से जुड़े संवेदनशील प्रश्न भी शामिल हैं, जिससे यह मामला और अधिक व्यापक बन गया है।

    माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आने वाला निर्णय न केवल धार्मिक परंपराओं की व्याख्या को प्रभावित करेगा, बल्कि देश में आस्था, समानता और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन की दिशा भी तय कर सकता है।