क्या है यह नया बदलाव
केंद्र सरकार ने BSF जनरल ड्यूटी कैडर नॉन-गैजेटेड भर्ती नियम 2015 में संशोधन किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 की धारा 141 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए MHA ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती में 50% कोटा लागू किया है। यह संशोधन “बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर नॉन-गैजेटेड भर्ती संशोधन नियम 2025 के तहत किया गया है और यह नियम 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए क्या लाभ होगा
अब तक पूर्व अग्निवीरों को BSF कांस्टेबल भर्ती में केवल 10% आरक्षण मिलता था लेकिन इस नए निर्णय के बाद उन्हें भर्ती प्रक्रिया में 50% तक का आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है कि पूर्व अग्निवीरों को BSF में कांस्टेबल पदों पर भर्ती होने के अवसरों में आधी जगह दी जाएगी जिससे उन्हें ज्यादा अवसर मिलेंगे और उनकी भर्ती प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा।
केंद्र सरकार का यह कदम क्यों
यह कदम पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है क्योंकि इस फैसले से न केवल उनकी मेहनत और योगदान को सम्मान मिलेगा बल्कि वे सेना के बाद भी अन्य सरकारी नौकरियों में अपने अनुभव और कौशल का लाभ उठा सकेंगे। पूर्व अग्निवीरों को मिली यह राहत उनके भविष्य को बेहतर बनाने में सहायक होगी और उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें एक बेहतर करियर की दिशा मिलेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का यह कदम एक सकारात्मक बदलाव है जो उनके भविष्य के लिए अहम साबित हो सकता है। BSF के कांस्टेबल पदों पर 50% कोटा के साथ नए साल से पहले ही इस फैसले के लागू होने से उन्हें अपने करियर में नई दिशा मिल सकती है।
