झारखंड में शहर की सरकार' का बिगुल: 23 फरवरी को मतदान, 27 को नतीजे; 48 निकायों में लागू हुई आचार संहिता


नई दिल्‍ली । झारखंड में पिछले कई वर्षों से लंबित नगर निकाय चुनावों का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया। राज्य के 48 नगर निकायों 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत में 23 फरवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण चुनावी कार्यक्रम अधिसूचना जारी होने की तिथि: 28 जनवरी 2026 नामांकन की शुरुआत: 29 जनवरी 2026 नामांकन की अंतिम तिथि: 4 फरवरी 2026 दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच: 5 फरवरी 2026 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 6 फरवरी 2026 चुनाव चिन्हों का आवंटन: 7 फरवरी 2026 मतदान की तिथि: 23 फरवरी 2026 सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतगणना व परिणाम: 27 फरवरी 2026

चुनाव की मुख्य विशेषताएं आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे, यानी उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतदान के लिए बैलेट पेपर मतपत्र का उपयोग किया जाएगा और इस बार नोटा का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

आरक्षण और भागीदारी झारखंड में पहली बार नगर निकाय चुनावों में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राजधानी रांची नगर निगम का मेयर पद इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि धनबाद और चास जैसे निकायों में मेयर पद अनारक्षित सामान्य रखा गया है।

कुल 1087 वार्डों में होने वाले इस चुनाव में 42 ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनका कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका था, जबकि 6 नवगठित निकायों में पहली बार पार्षद और अध्यक्ष चुने जाएंगे। निर्वाचन आयुक्त ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त बल की तैनाती का भरोसा दिलाया है।