सोलर सेक्टर को बढ़ावा: ALMM नियमों का दायरा बढ़ा, इनगोट्स-वाफर्स भी शामिल


नई दिल्ली। सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने मॉडल और मैन्युफैक्चरर्स (ALMM) फ्रेमवर्क की एप्रूव्ड लिस्ट जारी की है। अब इसे सोलर इनगोट्स और वेफर्स तक बढ़ाया जा रहा है। यह नया नियम 1 जून 2028 से लागू होगा।

क्या बदला है?

अब तक ALMM फ्रेमवर्क मुख्य रूप से सोलर मॉड्यूल और सेल्स पर लागू था, लेकिन नए फैसले के तहत इसे पूरी वैल्यू चेन में ऊपर (अपस्ट्रीम) तक ले जाया गया है। नई ALMM सूची-III इनगोट्स और वेफर्स के लिए लागू होगी इससे घरेलू सोर्सिंग (लोकल सोर्सिंग) को और बढ़ावा मिलेगा

सरकार का उद्देश्य क्या है?

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के अनुसार, इस कदम के तीन बड़े लक्ष्य हैं:

आयात पर निर्भरता कम करना

घरेलू कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना

सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित बनाना

उन्होंने इसे “आत्मनिर्भर सोलर इकोसिस्टम” की दिशा में ठोस कदम बताया।

परियोजनाओं पर क्या असर पड़ेगा?

नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस सहित सभी नई परियोजनाओं को ALMM-सूचीबद्ध वेफर्स का इस्तेमाल करना होगा

ग्रैंडफादरिंग प्रावधान लागू होंगे, यानी पहले से चल रही परियोजनाओं को राहत दी जाएगी

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नई बोलियों में ALMM-अनुरूप वेफर्स का उल्लेख जरूरी होगा

कंस्ट्रक्शनर्स के लिए संविदा

ALMM सूची-III में शामिल होने के लिए कंपनियों के पास वेफर्स के साथ इनगॉट निर्माण क्षमता भी होनी चाहिए प्रारंभिक सूची तब जारी होगी जब कम से कम 3 निर्माता और कुल 15 गीगावॉट क्षमता उपलब्ध हो

2028 के बाद क्या होगा?

जून 2028 से ALMM सूची-I (मॉड्यूल) में सिर्फ वही मॉड्यूल शामिल होंगे, जो ALMM-अनुमोदित सेल और वेफर्स से बने होंगे मौजूदा DCR (Domestic Content Requirement) नियमों पर इसका असर नहीं पड़ेगा

क्यों है यह फैसला अहम?

सोलर वेफर्स पूरी सोलर मैन्युफैक्चरिंग चेन का एक अहम हिस्सा हैं, और भारत अभी इस क्षेत्र में काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है।

यह फैसला:

घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाएगा

रोजगार सृजन में मदद करेगा

भारत को ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा