Gas Cylinder Booking: एलपीजी आपूर्ति सुधरने पर ग्रामीण ग्राहकों को राहत, शहरी उपभोक्ताओं के बराबर हुआ बुकिंग अंतराल


नई दिल्ली ।केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंतराल को घटाकर 25 दिन कर दिया है। नए नियम के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरेलू एलपीजी उपभोक्ता समान समय अंतराल पर अगला रिफिल बुक करा सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में सुधार और लंबित रिफिल बुकिंग में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की जानकारी दी। सरकार के अनुसार, मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होने के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहले निर्धारित 45 दिन की अवधि को कम किया गया है।

इससे पहले ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव के दौरान ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग रिफिल बुकिंग व्यवस्था लागू थी। शहरी क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी ग्राहक 25 दिन के अंतराल पर रिफिल बुक कर सकते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया था। अब यह अंतर समाप्त कर दिया गया है।

सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बीच घरेलू मांग पूरी करने और उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर निगरानी और नियंत्रणात्मक उपाय किए थे।

अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग तथा आपूर्ति संबंधी व्यवधान के दौरान अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ा था। इसका असर एलपीजी की उपलब्धता पर भी पड़ा था। संभावित कमी को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने रिफिल बुकिंग और आपूर्ति से जुड़े कुछ प्रतिबंध लागू किए थे।

अब आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आने के बाद ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी शहरी ग्राहकों के समान 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करने की अनुमति मिल गई है। इससे विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों को सुविधा मिलने की उम्मीद है जिनकी घरेलू एलपीजी खपत अपेक्षाकृत अधिक है और जिन्हें पहले अगली बुकिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग प्रक्रिया को सामान्य करना और एलपीजी की बेहतर उपलब्धता का लाभ सीधे घरेलू ग्राहकों तक पहुंचाना है।

सरकार ने इससे पहले वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में भी चरणबद्ध तरीके से राहत दी थी। जून में गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को संघर्ष-पूर्व स्तरों के अनुरूप सामान्य करने के निर्देश दिए गए थे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी जरूरत के अनुसार गैस उपलब्ध कराने की दिशा में राहत मिली।

ऊर्जा संकट के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों पर असर कम करने के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को संकट से पहले की खपत के 50 प्रतिशत तक बहाल करने की अनुमति भी दी गई थी। बाद में आपूर्ति की स्थिति में सुधार के साथ प्रतिबंधों में और ढील दी गई।

होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए घरेलू एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के उपाय किए थे। अब ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन की रिफिल बुकिंग व्यवस्था लागू होने से देशभर में घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए नियम अधिक समान हो गया है।